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Rajeev Ranjan Roy
लेखक: Rajeev Ranjan Royस्टाफ लेखक
Pratik Bhuyan
Pratik Bhuyan द्वारा समीक्षितस्टाफ संपादक

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रिप्टो एक्सचेंज नियमन से किया इनकार, सरकार के पाले में डाली जिम्मेदारी

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रिप्टो एक्सचेंजों को रेगुलेट करने की मांग वाली याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि नियम बनाना सरकार और संसद की जिम्मेदारी है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रिप्टो एक्सचेंज नियमन से किया इनकार, सरकार के पाले में डाली जिम्मेदारी
समाचार

भारत में क्रिप्टोकरेंसी नियमन को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए नियामक ढांचा तैयार करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि इस प्रकार के नियम बनाना न्यायपालिका का कार्य नहीं, बल्कि सरकार और संसद का दायित्व है।

यह मामला उस समय सामने आया जब एक निवेशक ने भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज Bitbns के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्लेटफॉर्म पर निकासी में समस्या आई और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए स्पष्ट नियमन आवश्यक है। अदालत से एक्सचेंजों के लिए नियम बनाने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी।

अदालत ने क्या कहा?

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि डिजिटल एसेट्स से संबंधित नियामक ढांचा तैयार करना विधायिका और कार्यपालिका का क्षेत्राधिकार है। न्यायालय मौजूदा कानूनों की व्याख्या कर सकता है, लेकिन नए नियम नहीं बना सकता।

अदालत ने यह भी संकेत दिया कि यदि निवेशक को नुकसान हुआ है, तो वह उपलब्ध कानूनी उपायों का सहारा ले सकता है, जैसे पुलिस में शिकायत या दीवानी अदालत में दावा।

निवेशकों के लिए क्या मायने?

इस फैसले का प्रभाव उन लाखों भारतीय निवेशकों पर पड़ सकता है जो क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर रहे हैं। भारत में फिलहाल क्रिप्टो लाभ पर 30 प्रतिशत कर और 1 प्रतिशत TDS लागू है, लेकिन व्यापक कानूनी ढांचा अभी भी स्पष्ट नहीं है। नियमन की कमी के कारण निवेशकों को विवाद, धोखाधड़ी और अनुपालन संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत का यह फैसला सरकार पर दबाव बढ़ाएगा कि वह जल्द से जल्द क्रिप्टो के लिए स्पष्ट नियम बनाए। भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन नियमन की कमी के कारण धोखाधड़ी और निवेशक विवाद जैसे मामले भी सामने आते रहते हैं।

पहले भी अदालतों ने सरकार को दिया संकेत

दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब सुप्रीम कोर्ट भी पहले सरकार से क्रिप्टोकरेंसी पर स्पष्ट नीति बनाने को लेकर सवाल उठा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना नियमों के क्रिप्टो ट्रेडिंग “दुरुपयोग के लिए उपजाऊ जमीन” बन सकती है।

इसके अलावा, कई मामलों में अदालतों ने निवेशकों को सरकार और वित्तीय नियामकों के पास जाने की सलाह दी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि क्रिप्टो का नियमन नीति निर्माण का विषय है।

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भारत में क्रिप्टो नियमन की मौजूदा स्थिति

भारत में क्रिप्टोकरेंसी की स्थिति अभी भी अस्पष्ट है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई द्वारा लगाए गए बैंकिंग प्रतिबंध को हटा दिया था, जिससे क्रिप्टो ट्रेडिंग को फिर से बढ़ावा मिला।

इसके बावजूद, सरकार अभी तक कोई व्यापक कानून लागू नहीं कर पाई है। सरकार और आरबीआई ने कई बार क्रिप्टोकरेंसी से वित्तीय स्थिरता को खतरा होने की चिंता भी जताई है।

हाल के वर्षों में कुछ अदालतों ने क्रिप्टो को संपत्ति के रूप में भी मान्यता दी है, जिससे निवेशकों को कुछ कानूनी अधिकार मिले हैं, लेकिन व्यापक नियमन अभी भी बाकी है।

उद्योग की प्रतिक्रिया

क्रिप्टो उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत का यह फैसला सरकार पर दबाव बढ़ा सकता है कि वह जल्द स्पष्ट और व्यापक क्रिप्टो कानून पेश करे।

नियमन से निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है और डिजिटल एसेट सेक्टर को संस्थागत समर्थन मिल सकता है। हालांकि जब तक स्पष्ट ढांचा नहीं बनता, तब तक जोखिम बना रहेगा।

निष्कर्ष

दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए नियमन तैयार करना न्यायपालिका का कार्य नहीं है। अब जिम्मेदारी सरकार और संसद पर है कि वे डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए स्पष्ट और संतुलित कानून तैयार करें।

यह फैसला भारत में क्रिप्टो नियमन की बहस को और तेज कर सकता है और नीति निर्माण की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकता है।

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