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Rajeev Ranjan Roy
लेखक: Rajeev Ranjan Royस्टाफ लेखक
Pratik Bhuyan
Pratik Bhuyan द्वारा समीक्षितस्टाफ संपादक

भारत में एसेट टोकनीकरण विधेयक 2026 पेश - MP चड्ढा के फ्रेमवर्क में क्या है?

राज्यसभा में एसेट टोकनीकरण (विनियमन) विधेयक 2026 पेश। सांसद राघव चड्ढा का प्रस्ताव डिजिटल रूप में संपत्तियों के निवेश के लिए कानूनी ढांचा बनाने पर केंद्रित।

भारत में एसेट टोकनीकरण विधेयक 2026 पेश - MP चड्ढा के फ्रेमवर्क में क्या है?
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भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था और आधुनिक वित्तीय व्यवस्था को नई दिशा देने के उद्देश्य से राज्यसभा में परिसंपत्ति टोकनीकरण (विनियमन) विधेयक 2026 पेश किया गया है। इस विधेयक को सांसद राघव चड्ढा द्वारा एक निजी सदस्य विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसका लक्ष्य वास्तविक दुनिया की संपत्तियों को डिजिटल रूप में विभाजित कर निवेश और कारोबार के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा तैयार करना है। 

इस प्रस्तावित कानून का मुख्य उद्देश्य ऐसी डिजिटल इकाइयों को कानूनी मान्यता देना है जो जमीन, सोना, वस्तुएँ, वित्तीय साधन या अन्य संपत्तियों के प्रतिनिधित्व के रूप में जारी की जा सकती है। इसके माध्यम से इन डिजिटल इकाइयों के जारी करने, कारोबार, संरक्षण और अंतिम निपटान के लिए वैधानिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

क्या है एसेट टोकनीकरण

एसेट टोकनीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वास्तविक संपत्ति को छोटे डिजिटल हिस्सों में विभाजित कर ब्लॉकचेन पर दर्ज किया जाता है।

इस मॉडल में निम्न संपत्तियों को टोकन में बदला जा सकता है:

  • अचल संपत्ति

  • सोना और अन्य कीमती धातुएँ

  • वस्तुएँ और कमोडिटी

  • वित्तीय साधन

  • बौद्धिक संपदा

इससे निवेशक बड़ी परिसंपत्तियों में छोटे हिस्सों के रूप में निवेश कर सकते हैं।

वास्तविक संपत्तियों का डिजिटल रूपांतरण

परिसंपत्ति टोकनीकरण की अवधारणा के तहत किसी बड़ी संपत्ति को छोटे-छोटे डिजिटल हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अचल संपत्ति, आधारभूत संरचना परियोजनाएँ, बौद्धिक संपदा या कीमती धातुओं को डिजिटल इकाइयों में बदला जा सकता है, जिससे निवेशक उनमें छोटे हिस्सों के रूप में निवेश कर सके।

विशेषज्ञों के अनुसार इससे उन संपत्तियों में भी निवेश का अवसर खुल सकता है जो अब तक केवल बड़े निवेशकों तक सीमित थीं। डिजिटल इकाइयों के रूप में विभाजन से निवेश अधिक सुलभ, पारदर्शी और तरल हो सकता है।

विधेयक के प्रमुख उद्देश्य

प्रस्तावित कानून का उद्देश्य केवल तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि निवेशकों की सुरक्षा और बाजार की पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी है। विधेयक में ऐसी व्यवस्था बनाने की बात कही गई है जिसमें नियामकीय निगरानी के तहत डिजिटल परिसंपत्तियों का जारी होना, उनका कारोबार और उनका सुरक्षित संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

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इस ढांचे से डिजिटल परिसंपत्ति बाज़ार में मौजूद अनिश्चितताओं को कम करने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही इससे अवैध गतिविधियों और अपारदर्शी कारोबार के जोखिमों को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।

भारत के डिजिटल परिसंपत्ति क्षेत्र के लिए महत्व

हाल के वर्षों में भारत में डिजिटल परिसंपत्तियों में निवेश करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हालांकि स्पष्ट नीति और कानूनी ढांचे के अभाव में इस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा विदेशी मंचों पर संचालित हो रहा है। रिपोर्टों के अनुसार भारत के अनेक निवेशक और कंपनियाँ विदेश स्थित मंचों पर कारोबार कर रही हैं, जिससे संभावित कर राजस्व और नवाचार देश से बाहर चला जाता है।

ऐसे में परिसंपत्ति टोकनीकरण से संबंधित यह विधेयक डिजिटल परिसंपत्ति उद्योग को संगठित और विनियमित दिशा देने की एक कोशिश माना जा रहा है। यदि यह कानून लागू होता है तो इससे भारत में वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी नई गति मिल सकती है।

वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुरूप कदम

दुनिया के कई देशों में वास्तविक संपत्तियों के डिजिटल रूपांतरण पर तेजी से काम हो रहा है। वैश्विक स्तर पर वित्तीय संस्थान और प्रौद्योगिकी कंपनियाँ ऐसी प्रणालियाँ विकसित कर रही हैं जिनसे पारंपरिक संपत्तियों का डिजिटल रूप में सुरक्षित और तेज़ कारोबार संभव हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में यदि इस प्रकार का कानूनी ढांचा स्थापित होता है तो देश वैश्विक डिजिटल वित्त व्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धी भूमिका निभा सकता है।

निष्कर्ष

परिसंपत्ति टोकनीकरण (विनियमन) विधेयक 2026 भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। यदि इसे लागू किया जाता है, तो यह वास्तविक संपत्तियों को डिजिटल स्वरूप में निवेश योग्य बनाकर पारदर्शिता, निवेश के नए अवसर और वित्तीय नवाचार को बढ़ावा दे सकता है, साथ ही डिजिटल परिसंपत्ति क्षेत्र को एक स्पष्ट और सुरक्षित कानूनी ढांचा प्रदान कर सकता है।

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