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भारत में आयकर विभाग पुराने क्रिप्टो लेनदेन पर सख्ती कर रहा है। अनरिपोर्टेड आय पर निवेशकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिससे टैक्स नियमों को लेकर चिंता बढ़ी है।
भारत में आयकर विभाग पुराने क्रिप्टो लेनदेन पर सख्ती कर रहा है। अनरिपोर्टेड आय पर निवेशकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिससे टैक्स नियमों को लेकर चिंता बढ़ी है।
भारतीय आयकर विभाग ने वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों, विशेषकर क्रिप्टोकरेंसी को लेकर गंभीर जोखिमों की ओर संकेत करते हुए उनके वित्तीय तंत्र में प्रवेश का विरोध किया है।
CBDT ने 17 अक्टूबर तक माँगी रिपोर्ट, विदेशी डिजिटल संपत्तियाँ न बताने वाले निवेशकों की खुल सकती है पोल।
अनुपालन और क्रिप्टो समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत किया