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Rajeev Ranjan Roy द्वारा लिखित ⁠, Staff Writer.Pratik Bhuyan द्वारा समीक्षित ⁠, Staff Editor.

भारत में क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर सख्ती बढ़ी, वित्तीय खातों की रिपोर्टिंग व्यवस्था में शामिल करने की तैयारी

ताजा खबरप्रकाशितMar 10, 2026

भारत सरकार डिजिटल परिसंपत्तियों की निगरानी और कर अनुपालन मजबूत करने के लिए क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय खाता रिपोर्टिंग ढांचे में शामिल करने की तैयारी कर रही है।

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भारत में तेजी से बढ़ते डिजिटल निवेश बाजार के बीच केंद्र सरकार क्रिप्टो परिसंपत्तियों की निगरानी को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। सरकार ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय खातों की रिपोर्टिंग प्रणाली में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे इनसे जुड़े लेनदेन और निवेश की जानकारी कर अधिकारियों तक सीधे पहुंच सकेगी।

वित्तीय खाता रिपोर्टिंग के दायरे में

नए नियमों के तहत क्रिप्टो परिसंपत्तियों, केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा और कुछ इलेक्ट्रॉनिक धन उत्पादों को वित्तीय खाता रिपोर्टिंग के दायरे में लाया जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना और कर अनुपालन को सख्त करना है।

सरकार की योजना के अनुसार क्रिप्टो विनिमय मंच, डिजिटल वॉलेट सेवा प्रदाता और अन्य संबंधित मध्यस्थों को उपयोगकर्ताओं के लेनदेन और खातों का विवरण कर विभाग को देना होगा। इससे आय छिपाने या कर चोरी की संभावना कम होगी और डिजिटल संपत्तियों की गतिविधियों पर निगरानी आसान हो जाएगी।

वैश्विक मानकों के अनुरूप

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम वैश्विक मानकों के अनुरूप है। कई देश पहले ही डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए रिपोर्टिंग ढांचा बना चुके हैं। भारत भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों के तहत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।

क्या आप जानते हैं: बड़े निवेशकों की बिकवाली और छोटे निवेशकों की खरीद से बाजार में अनिश्चितता

भारत में क्रिप्टो परिसंपत्तियों का बाजार लगातार विस्तार कर रहा है। विश्लेषकों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में देश की क्रिप्टो अर्थव्यवस्था कई अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच सकती है, क्योंकि युवा निवेशक और प्रौद्योगिकी आधारित वित्तीय सेवाएं तेजी से बढ़ रही है।

वैध मुद्रा का दर्जा नहीं

सरकार क्रिप्टो परिसंपत्तियों क्षेत्र में निवेश की अनुमति देती है, लेकिन इसे वैध मुद्रा का दर्जा नहीं दिया गया है। भारत में क्रिप्टो परिसंपत्तियों को आभासी डिजिटल संपत्ति की श्रेणी में रखा गया है और इनसे होने वाले लाभ पर तीस प्रतिशत आयकर लगाया जाता है। साथ ही हर लेनदेन पर एक प्रतिशत स्रोत पर कर कटौती भी लागू है।

इस क्षेत्र को लेकर नियामक संस्थाओं की सतर्कता भी लगातार बढ़ रही है। नीति निर्माताओं का कहना है कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों की गुमनामी और सीमापार लेनदेन की प्रकृति के कारण धन शोधन और कर चोरी का जोखिम रहता है, इसलिए रिपोर्टिंग और निगरानी को मजबूत करना जरूरी है।

कर दरों में राहत और नियमों को स्पष्ट बनाने की मांग

इसके साथ ही कुछ उद्योग प्रतिनिधियों ने सरकार से कर दरों में राहत और नियमों को स्पष्ट बनाने की मांग भी की है। उनका कहना है कि अत्यधिक कर भार और जटिल नियमों के कारण कारोबार का एक हिस्सा विदेशों की ओर जा सकता है। हाल के वर्षों में भारतीय अदालतों और नीति संस्थाओं ने भी क्रिप्टो परिसंपत्तियों को लेकर कई महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। न्यायालयों ने इन्हें डिजिटल संपत्ति के रूप में मान्यता दी है, जिससे निवेशकों को कुछ कानूनी स्पष्टता मिली है।

निष्कर्ष

विशेषज्ञों का मानना है कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय खाता रिपोर्टिंग ढांचे में शामिल करने से भारत में डिजिटल निवेश क्षेत्र अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगा। हालांकि यह कदम नियमन को कड़ा करेगा, लेकिन इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ने और कर व्यवस्था को मजबूत होने की उम्मीद भी है।

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